बुरहानपुर में 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर दर्ज हुए दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी सुफियान को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। गणपति नाका थाना पुलिस ने बीते दिनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दरअसल युवती ने सूफियान पर शादी का वादा कर दु
.
आरोपी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल और अजहर हुसैन ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यदि सुफियान की मंशा धोखा देने की होती तो वह मंगनी और सगाई नहीं करता। इस पर कोर्ट ने आरोपों की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
आरोपी के वकील मनोज कुमार अग्रवाल ने दी जानकारी
गौरतलब है कि 11 सितंबर को बुरहानपुर निवासी 22 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें उसने 21 वर्षीय सुफियान पर दुष्कर्म और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 और दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धारा 3-4 के तहत केस दर्ज किया था।
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सुफियान जेल से बाहर आ गया और अपने घर लौट गया।
इससे जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…
निकाह से पहले 5 लाख की मांग:शादी के दिन मेंहदी लगाकर बैठी रही दुल्हन, दुल्हा नहीं लाया बारात बुरहानपुर में एक युवती ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और दहेज मांगने वाले युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने पहले शादी का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर निकाह के दिन 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर बारात लाने से इनकार कर दिया। पूरी खबर पढ़ें…