दुष्कर्म और दहेज मांग के आरोपी सूफियान को राहत: सेशन कोर्ट ने माना कि अगर धोखा देना होता तो आरोपी सगाई नहीं करता, जमानत मंजूर – Burhanpur (MP) News

दुष्कर्म और दहेज मांग के आरोपी सूफियान को राहत:  सेशन कोर्ट ने माना कि अगर धोखा देना होता तो आरोपी सगाई नहीं करता, जमानत मंजूर – Burhanpur (MP) News


बुरहानपुर में 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर दर्ज हुए दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी सुफियान को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। गणपति नाका थाना पुलिस ने बीते दिनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दरअसल युवती ने सूफियान पर शादी का वादा कर दु

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आरोपी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल और अजहर हुसैन ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यदि सुफियान की मंशा धोखा देने की होती तो वह मंगनी और सगाई नहीं करता। इस पर कोर्ट ने आरोपों की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

आरोपी के वकील मनोज कुमार अग्रवाल ने दी जानकारी

गौरतलब है कि 11 सितंबर को बुरहानपुर निवासी 22 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें उसने 21 वर्षीय सुफियान पर दुष्कर्म और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 और दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धारा 3-4 के तहत केस दर्ज किया था।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सुफियान जेल से बाहर आ गया और अपने घर लौट गया।

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