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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: योजना का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. आवेदक को www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. (रिपोर्ट:दीपक/खरगोन)
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बिजली बिल की टेंशन अब धीरे-धीरे कम हो रही है. यहां के लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. इससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है.

खरगोन जिले में अब तक करीब 1800 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं. खास बात यह है कि लोग न सिर्फ अपनी बिजली बचा रहे हैं बल्कि बची हुई यूनिट बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं. दरअसल इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को बिजली बिल से राहत देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

सरकार छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने पर मोटी सब्सिडी देती है. एक बार सोलर सिस्टम लग जाने पर यह 20 से 25 साल तक चलता है और घर की बिजली की जरूरत खुद पूरी करता है. इससे न केवल पैसा बचता है बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है.

खरगोन बिजली विभाग के सहायक यंत्री सौरभ साहू ने लोकल 18 को बताया कि शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बड़ी संख्या में आगे आकर इस योजना का फायदा उठा रहे हैं. अब तक 1800 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं. कई परिवार तो हर महीने बिजली बिल चुकाने की बजाय उल्टा बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं.

सरकार की ओर से इस योजना में सब्सिडी काफी आकर्षक है. अगर कोई उपभोक्ता तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाता है, तो उसे करीब 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. दो किलोवाट पर लगभग 60 हजार और एक किलोवाट पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है. इस वजह से सोलर सिस्टम लगाना आम लोगों की पहुंच में आ गया है.

योजना का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए आवेदक को www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा. सबसे पहले बिजली उपभोक्ता क्रमांक डालकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. फिर सरकार द्वारा लिस्टेड वेंडर चुनकर घर पर सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं. इंस्टॉलेशन के बाद विभाग निरीक्षण करता है और उसके बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में बिजली बिल की प्रति, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और मकान पर मालिकाना हक का प्रमाण शामिल है. यह योजना उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए है, जिनके पास पक्की छत हो और बिजली कनेक्शन उनके नाम पर हो.

योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं के साथ 25 साल का एग्रीमेंट करती है. इस अवधि में उन्हें लगभग 22 साल तक ऊर्जा बिल से राहत मिलती रहती है. इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक प्राक्कलन राशि का 90 प्रतिशत तक लोन जन समर्थ पोर्टल के जरिए उपलब्ध करा रहे हैं.