नर्मदापुरम जिले में अब ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा और वाहन रैली के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी संगठन को ज्ञापन देने के लिए अधिकतम 5 सदस्य ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
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अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन पाण्डेय ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1)(3) के तहत जारी किया है। आदेश के मुताबिक-
- किसी भी ज्ञापन के लिए आयोजक सहित 5 लोगों के नाम, पता और मोबाइल नंबर देना होगा।
- बिना पुलिस को सूचना दिए सभा, जुलूस या रैली आयोजित नहीं हो सकेगी।
- सक्षम अधिकारी (एसडीएम) की अनुमति के बिना कोई भी रैली या जुलूस वर्जित रहेगा।
- कलेक्ट्रेट परिसर में हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर, पटाखे, पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ लाने पर रोक रहेगी।
- परिसर में भारी व व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
हालांकि ये आदेश शासकीय आयोजनों और कर्तव्य पर कार्यरत कर्मचारियों, पुलिस बल व मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होंगे।
अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। आदेश को जिले के सभी संबंधित कार्यालयों और थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।