देवास में बिना लाइसेंस चले रहे ड्राइविंग स्कूलों पर कार्रवाई: स्पष्टीकरण मांगा; ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 7 वाहनों के चालान काटे – Dewas News

देवास में बिना लाइसेंस चले रहे ड्राइविंग स्कूलों पर कार्रवाई:  स्पष्टीकरण मांगा; ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 7 वाहनों के चालान काटे – Dewas News



परिवहन विभाग की अधिकारी मीनाक्षी गोखले के नेतृत्व में देवास शहर में शनिवार को बिना लाइसेंस संचालित हो रहे कार ड्राइविंग स्कूलों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवा

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चेकिंग के दौरान, बिना बीमा, फिटनेस या परमिट वाले वाहनों की भी जांच की गई। कुल 7 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 40 हजार रुपए का चालान काटा गया। यह कार्रवाई नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।

अभियान के तहत केलादेवी चौराहा स्थित पाटीदार कार ड्राइविंग स्कूल, इशिका कार ड्राइविंग स्कूल और मुखर्जी नगर में संचालित डोरिया कार ड्राइविंग स्कूल की जांच की गई। इन स्कूलों को बिना वैध लाइसेंस के संचालित होते पाया गया। आवश्यक दस्तावेज और लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ड्राइविंग स्कूल बिना वैध लाइसेंस के संचालित होता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार, पूरे प्रदेश में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूलों की जांच की जा रही है। इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल परिवहन विभाग के निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसमें प्रशिक्षण देने वाले स्टाफ की योग्यता, आवश्यक वाहन, उपकरण और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी जांची जा रही है।

कार ड्राइविंग स्कूलों के लिए कुछ नियम अनिवार्य हैं। इनमें प्रशिक्षण हेतु कक्ष का होना, 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त चालक (परिवहन विभाग से जारी लाइसेंस के साथ), स्वयं का प्रशिक्षण हेतु वाहन, यातायात नियमों का चार्ट एवं नोट्स, और प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करना शामिल है।



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