गुना की दो निलंबित सरकारी राशन की दुकानों के सेल्समैन और खाद्यान्न का ट्रांसपोर्ट करने वाले दो ड्राइवरों पर FIR दर्ज की गई है। सेल्समैन में खाद्यान्न का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया था। ड्राइवरों ने जिस जगह खाद्यान्न पहुंचाना था, वहां नहीं पहुं
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पहला मामला शासकीय उचित मूल्य की दुकान रत्ना गिर का है। खाद्य आपूर्ति विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी इंदु शर्मा ने धरनावदा थाने में शिकायती आवेदन दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकान रत्नागिर के सेल्समैन कान्हा किरार और सहायक सेल्समैन धर्मेंद्र किरार द्वारा हितग्राहियों को सितंबर महीने के राशन का वितरण नहीं किया गया था।
पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी हितग्राहियों को राशन नहीं दिया गया। इसके अलावा हितग्राहियों की e KYC भी नहीं की गई थी।
इस कारण 26 सितंबर को आदेश जारी कर इस दुकान को निलंबित कर दिया गया था। इस दुकान के सारे हितग्राहियों को मूडरा हनुमान स्थित दुकान में अटैच कर दिया गया था। इसके बाद भी 6.2 क्विंटल गेहूं, 3.6 क्विंटल चावल और 67 किलो नमक कान्हा किरार और धर्मेंद्र किरार द्वारा दूसरी दुकान को सुपुर्द नहीं किया गया।
इसलिए इन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाए। उनकी शिकायत पर धरनावदा पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
नागरिकों का गेहूं, चावल खा गए सेल्समैन दूसरा मामला शेख पुर स्थित सरकारी राशन की दुकान का है। यहां के सेल्समैन धर्मेंद्र किरार ने भी हितग्राहियों को सितंबर महीने का राशन नहीं दिया। इसके अलावा e KYC भी नहीं की। इस कारण 26 सितंबर को दुकान को निलंबित कर दिया गया था।
नई दुकान आवंटित होने तक यहां के हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान गढ़ा में अटैच किया गया था। इसके बाद भी सेल्समैन धर्मेंद्र किरार ने 6.2 क्विंटल गेहूं और 4.5 क्विंटल चावल कम दिया गया।
इसके अलावा सेल्समैन धर्मेंद्र किरार और अन्दूत योजना के तहत राशन का ट्रांसपोर्ट करने वाले ड्राइवर रवि प्रजापति द्वारा 4.3 क्विंटल गेहूं को दुकान तक न भेजकर अपने इस्तेमाल में ले लिया। इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। उनके आवेदन पर पुलिस ने सेल्समैन धर्मेंद्र किरार और ड्राइवर रवि प्रजापति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है।