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दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील रीपक कंसल की PIL खारिज की, जिसमें बीसीसीआई को ‘इंडियन क्रिकेट टीम’ कहने से रोकने की मांग थी. कोर्ट ने औचित्य पर सवाल उठाए.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें बीसीसीआई को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को ‘इंडियन क्रिकेट टीम’ कहने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी. यह याचिका वकील रीपक कंसल द्वारा जनहित याचिका (PIL) के रूप में दायर की गई थी.
फरवरी 2025 से नेटवर्क 18 समूह में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत. पत्रकारिता में एक दशक का अनुभव. बतौर रिपोर्टर कई नेशनल-इंटरनेशनल इवेंट के साक्षी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करियर की शुरुआत. जागरण न्यू मीडिया…और पढ़ें
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