कलेक्टर शिवम वर्मा ने इंदौर शहर में भारी वाहनों के आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। जारी आदेश के तहत जिले में मोटरयान नियम-1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
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आदेश के मुताबिक लोहा मंडी, अनाज मंडी के लिए सभी भारी वाहन तेजाजी नगर, आईटी पार्क चौराहा, मालवीय पेट्रोल पंप से तीन इमली चौराहा और मालवीय पेट्रोल पंप से देवास नाका तक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
ऐसे रहेगी व्यवस्था अब इनके लिए वैकल्पिक मार्ग बायपास से आने वाले भारी वाहन नेमावर रोड, पालदा नाका, इमली चौराहा, नवलखा और अग्रसेन चौराहा से होते हुए लोहा मण्डी आवागमन कर सकेंगे। इसी प्रकार राऊ गोल चौराहा राजेंद्र नगर से आने वाले भारी वाहन चोइथराम चौराहा, राजीव गांधी चौराहा, आईटी पार्क चौराहा, तीन इमली, नवलखा, अग्रसेन चौराहा होकर लोहा मंडी आवागमन कर सकेंगे। इसी तरह खण्डवा रोड से आने वाले वाहन भी नेमावर रोड से पालदा नाका, तीन इमली चौराहा, नवलखा, अग्रसेन चौराहा से होते हुए लोहा मण्डी आवागमन कर सकेंगे।
उज्जैन की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए यदि उज्जैन की ओर से आने वाले भारी वाहन लोहा मण्डी क्षेत्र में आते हैं तो वे लवकुश चौराहा, एमआर-10, बापट, स्कीम नं0-136, देवास नाका से निपानिया, बॉम्बे हॉस्पिटल, रेडिसन, स्टार चौराहा, लाभ गंगा, बेस्ट प्राइज से बायपास होकर नेमावर रोड, पालदा, तीन इमली, नवलखा, अग्रसेन चौराहा से लोहा मण्डी आवागमन कर सकेंगे।
इसी तरह पोलोग्राउण्ड औद्योगिक केन्द्र प्रवेश करने वाले भारी वाहन रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज निर्माणाधीन होने से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। इस मार्ग के लिए भारी वाहनों का वैकल्पिक मार्ग लवकुश चौराहा से दीपमाला ढाबा, बाणगंगा ओवर ब्रिज से कुमार खाड़ी, मरीमाता चौराहा से पोलोग्राउंड तक रहेगा।
इन मार्गों पर ऐसा रहेगा प्रतिबंध
- चंदन नगर चौराहे से पंचकुइया तक भारी वाहनों का आवागमन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
- चंदन नगर से वाहन गंगवाल, भारी राज मोहल्ला, अंतिम चौराहा, पंचकुइया, ट्रांसपोर्ट नगर आ जा सकेंगे।
… तो होगी सख्त कार्रवाई कलेक्टर के मुताबिक, यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों के लिए है। शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप, 407 के समकक्ष श्रेणी के वाहन और दोपहिया वाहन यथावत पूर्ववत चालू रहेंगे। इस तरह शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों द्वारा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे। वाहनों के सम्पूर्ण कागजात यथा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पीयूसी, फिटनेस आदि वैध अवधि का होना आवश्यक है। वाहन चालक का हैवी ड्राविंग लाइसेंस वैध अवधि का होना जरूरी है।
यदि कोई वाहन चालक नशा करके वाहन चलाते पाया जाता है, तो तत्काल वाहन जब्त करते हुए उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालक अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करेंगे, जिससे सुरक्षा व सुविधा बनी रहे और किसी भी प्रकार का आवागमन बाधित न हो। आदेश आगामी एक माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।