मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में बुधवार को हुए बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद सुमेर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- अभी समय 11:06 है, 11:10 बजे से नगर पालिका अध्यक्ष श्योपुर रेणु गर्ग काम नहीं करेंगी। कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश द
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साथ ही याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, जिससे अगली सुनवाई अब लंबे अंतराल के बाद होगी। मामला रेणु गर्ग के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन से जुड़ा है। उनके चुनाव के खिलाफ पार्षद सुमेर सिंह ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसे इस आधार पर खारिज किया था कि निर्वाचन का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था।
इस आदेश के खिलाफ फरवरी 2024 में हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन दायर की गई थी, जिसमें मामले को फिर से सुनवाई पर लेने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अब तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और पूछा कि बिना नोटिफिकेशन के अध्यक्ष किस अधिकार से काम कर रही हैं।
शासन की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने आदेश जारी कर रेणु गर्ग को तत्काल प्रभाव से काम करने से रोक दिया।