सागर की देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा जैन ही होंगी। हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के मध्यप्रदेश शासन के आदेश पर रोक लगाई थी। जिसके बाद प्रमोद कुमार शुक्ला, उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन करने नेहा जैन को देव
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दरअसल, वित्तीय अनियमितताओं समेत अन्य शिकायतों के चलते नेहा जैन को 25 अगस्त को अध्यक्ष पद से हटाया गया था। जिसके बाद 29 अगस्त को पार्षद सरिता जैन को देवरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद का प्रभार अगले आदेश तक सौंपा गया था।
उन्होंने अध्यक्ष पद का पदभार भी ग्रहण कर लिया था लेकिन नेहा जैन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नेहा जैन को ही अध्यक्ष पद पर बने रहने का आदेश दिया था। आदेश के बाद देवरी नपा की अध्यक्ष फिर नेहा जैन बनीं और अब विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है।
विभाग से जारी आदेश में कहा गया कि नेहा अलकेश जैन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरी को गंभीर अनियमितताओं के कारण पद से पृथक किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने विभागीय आदेश 25 अगस्त पर स्थगन प्रदान करते हुए नेहा अलकेश जैन को आगामी सुनवाई तक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरी के पद पर कार्य करने की अनुमति दी गई है।
3 दिन में आदेश का पालन करने का बोला प्रकरण में उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग की ओर से रिट अपील की गई है। जिस पर आगामी सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर पारित आदेश का पालन करते हुए तीन दिन में पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि अवमानना की स्थिति से बचा जा सके।