राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा-2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) कल यानि 12 अक्टूबर व कृषि विभाग के विभिन्न विषयों के लिए कल से 17 तथा 28 एवं 29 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।
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आयोग की ओर से अजमेर व जयपुर में सेंटर बनाए गए है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 64 पदों के लिए 29 हजार 367 कैंडिडेट्स व कृषि विभाग के 241 पदों के लिए 34 हजार 790 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है।
कृषि विभाग के विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:00 बजे से 3:40 बजे तक आयोजित होगी। इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पाँचवें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय तथा शेष सभी प्रश्न पत्रों एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
किस भर्ती के कितने पद व कितने कैंडिडेट्स ने किया आवेदन।
आवेदन क्रमांक व बर्थ डे से मिलेंगे एडमिट कार्ड
- प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल या वेबसाइट के गेट एडमिट कार्ड’ लिंक पर जाकर आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
एक घंटे पहले मिलेगी सेंटर पर एन्ट्री
- परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा जांच और पहचान में समय लगने के कारण देरी से आने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसलिए समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
फोटो पहचान पत्र होगा जरूरी
- अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित हों। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी/अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र) जिसमें रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, साथ लाएं। प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो चस्पा करें। स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
बहकावें में नहीं आए कैंडिडेट्स-आयोग
- आयोग ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि वे परीक्षाओं के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के लिए रिश्वत की मांग करता है या झांसा देता है, तो प्रमाण सहित इसकी सूचना जांच एजेन्सी एवं आयोग कंट्रोल रूम को दें।
- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास, ₹10 करोड़ तक के जुर्माने से दंडित और चल-अचल सम्पत्ति कुर्क/जब्त की जा सकती है।