खंडवा में जादू-टोना करने के शक में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या करने वाले आरोपी चंपालाल उर्फ नंदू को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मामला पंधाना क्षेत्र के ग्राम छनेरा का हैं।आरोपी चंपालाल उर्फ नंदू ने 12 दिसंबर 2024 की रात को
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आरोपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि रामनाथ जादू-टोना करता है। वारदात के समय आरोपी ने रामनाथ की पत्नी शांतिबाई को भी धमकाया और उन्हें भी मारने की कोशिश की।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी ने आरोपी चंपालाल उर्फ नंदू को धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट और घटना स्थल पर उप निरीक्षक रामप्रकाश यादव की उपस्थिति को अहम साक्ष्य माना।