हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग का आदेश किया रद्द: 45 साल बाद सेवानिवृत्त शिक्षक को मिली राहत, बकाया वेतन देने का आदेश – Gwalior News

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग का आदेश किया रद्द:  45 साल बाद सेवानिवृत्त शिक्षक को मिली राहत, बकाया वेतन देने का आदेश – Gwalior News



ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बैच ने सेवानिवृत्त शिक्षक राकेश शर्मा को 1975 से नियमित वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 45 साल बाद शिक्षक की नियुक्ति की पात्रता पर सवाल उठाया गया था।

.

नियुक्ति के समय शर्मा की उम्र 18 वर्ष से कम

राकेश शर्मा को वर्ष 1975 में सहायक शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। उन्हें 1979 में नियमित वेतनमान के साथ नियुक्त किया गया। वर्ष 2019 में, मुरैना के जिला शिक्षा अधिकारी ने 21 जुलाई 1975 से उन्हें नियमित वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया था। दो साल बाद 2021 में, इस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि नियुक्ति के समय शर्मा की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

45 साल सेवा के बाद उम्र पर सवाल अनुचित: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि विभाग ने राकेश शर्मा को बिना किसी आपत्ति के पूरे 45 वर्षों तक सेवा करने दी। ऐसे में, अब उनकी नियुक्ति की पात्रता पर उम्र संबंधी सवाल उठाना उचित नहीं है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जब अन्य समान शिक्षकों को यह लाभ दिया गया है, तो केवल शर्मा को इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता राकेश शर्मा की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह ने पैरवी की।



Source link