मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने ड्रग तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए यासीन मछली और अमन दाहिया को जमानत प्रदान की है। एकलपीठ ने दोनों आरोपियों को हर माह की 10 और 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देन
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भोपाल क्राइम ब्रांच ने जुलाई 2025 को यासीन मछली और अमन दाहिया को सैफुद्दीन उर्फ आशु उर्फ शाहरुख के मेमोरेंडम के आधार पर गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपियों की ओर से कहा गया कि सैफुद्दीन के जिस कथन के आधार पर यासीन और अमन को आरोपी बनाया गया, उसमें दोनों के ही नाम नहीं हैं।
इसके अलावा दोनों के पास से कोई मादक पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ। मामले में मादक पदार्थ के पंचनामा में गलत तारीख दर्ज होने पर अदालत ने क्राइम ब्रांच के एसआई नितिन कुमार पटेल को तलब किया था। एसआई ने हाजिर होकर कहा कि टाइपिंग मिस्टेक से पंचनामे में 20 जुलाई 2025 दर्ज हुई है, जबकि वास्तव में वह 23 जुलाई 2025 है। इसके लिए उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी।