भोपाल में कार्बाइड गन बेचने पर रोक, FIR होगी: खरीदने-स्टॉक पर भी प्रतिबंध; एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी, पटाखा दुकानों पर जांच होगी – Bhopal News

भोपाल में कार्बाइड गन बेचने पर रोक, FIR होगी:  खरीदने-स्टॉक पर भी प्रतिबंध; एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी, पटाखा दुकानों पर जांच होगी – Bhopal News


भोपाल में कार्बाइड पाइप गन को लेकर कार्रवाई की गई। कुल 55 गन जब्त की गई थी।

भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने, खरीदने और स्टॉक पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार रात में यह आदेश जारी किए। जांच की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी गई है, जो

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बता दें कि देसी पटाखा गन (कार्बाइड) से प्रदेश भर में अब तक 300 लोगों की आंखों में जलन के मामले सामने आ चुके हैं। अकेले भोपाल में ही 200 से ज्यादा लोगों की आंखें जल चुकी हैं। ग्वालियर, इंदौर, विदिशा समेत कई जगहों पर मामले सामने आए। ज्यादातर घटनाओं में 7 से 14 साल तक के बच्चे शिकार हुए। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के नेत्र विभाग में 36 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 15 की सर्जरी की जा चुकी है। दो बच्चों की आंखों में डॉक्टरों ने एमनियोटिक मेम्ब्रेन (झिल्ली) लगाई है। यह वही झिल्ली जो प्रसव के दौरान गर्भ से निकलती है।

इसके चलते रात में ही कलेक्टर सिंह हमीदिया अस्पताल पहुंचे और मरीज व उनके परिजनों से बात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कलेक्टर सिंह ने बताया कि दिवाली से पहले ही कार्बाइड पाइप गन को लेकर सभी एसडीएम को कार्रवाई करने को कहा था। इसके चलते पटाखा मार्केट में जांच की गई। बैरसिया, गोविंदपुरा समेत कई पटाखा मार्केट से 55 गन जब्त की जा चुकी है।

इस गन को घरेलू तरीके से बनाया जाता है। यह 100-200 रुपए में बिक रही है।

देवउठनी एकादशी पर भी होती है बिक्री बता दें कि दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी पर भी कार्बाइड पाइप गन की बिक्री होती है। इसलिए कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी करते हुए सभी एसडीएम को कार्रवाई करने को कहा है।

कलेक्टर के आदेश में यह प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विकय किए जा रहे हैं। जिससे आम नागरिकों की सुख, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक हित में और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किए जाते हैं।

  • कोई भी व्यक्ति या संस्था, व्यापारी प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइयों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण नहीं करेगा।
  • न ही उन्हें खरदेगा और बेचेगा।
  • अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाती है।
  • एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे।



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