मप्र न्यायिक अधिकारियों को 58% महंगाई भत्ता: 3% डीए व डीआर बढ़ाने के आदेश किए जारी – Bhopal News

मप्र न्यायिक अधिकारियों को 58% महंगाई भत्ता:  3% डीए व डीआर बढ़ाने के आदेश किए जारी – Bhopal News



राज्य सरकार मप्र न्यायिक सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान 58% कर दिया है। विधि विभाग ने वित्त विभाग की सहमति के बाद 3% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। बढ़े हुए डीए का भी लाभ केंद्र की अधिसूचना के समान

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इसका लाभ प्रदेश की अदालतों में कार्यरत सिविल जज से लेकर जिला व सेशन जजों को मिलेगा। विधि विभाग ने इसकी जानकारी मप्र हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दी है।

यह आदेश ऐसे वक्त में जारी किए गए हैं, जब प्रदेश सरकार के 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी भी केंद्र के समान 3 फीसदी डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन, अब तक राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी 55% ही डीए मिल रहा है।

मध्य प्रदेश में सभी जिला अदालत और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद 2021 है। इनमें से 1709 ही वर्तमान में कार्यरत है। जिन्हें इस बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।

डीए के एरियर का भी भुगतान होगा नगद इस आदेश के बाद न्यायिक सेवा के अफसरों को मूल वेतन का कुल 58% डीए मिलेगा। मूल वेतन का आशय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत वेतन है। जुलाई से सितंबर के बढ़े हुए डीए के एरियर का भुगतान नगद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एरियर के बिल संबंधित अधिकारी के वेतन निकालने वाले कार्यालय से ही जारी किए जाएंगे। वहीं अक्टूबर का डीए नवंबर में मिलने वाले वेतन के साथ सैलरी में जुड़कर आएगा।



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