कोरोना वॉरियर नर्स के परिवार को राहत: प्रशासन ने मुआवजा आवेदन किया था निरस्त; हाईकोर्ट ने दिए 3 माह में निर्णय के निर्देश – Indore News

कोरोना वॉरियर नर्स के परिवार को राहत:  प्रशासन ने मुआवजा आवेदन किया था निरस्त; हाईकोर्ट ने दिए 3 माह में निर्णय के निर्देश – Indore News



इंदौर हाई कोर्ट ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान दिवंगत नर्स निर्मला वर्मा के परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके पति गेंदलाल वर्मा द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कलेक्टर देवास द्वारा मुआवजा आवेदन अस्वीकार करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने

.

क्या है मामला

याचिकाकर्ता गेंदलाल वर्मा की पत्नी निर्मला वर्मा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल (ESI) देवास में नर्स के पद पर कार्यरत थीं और कोविड ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। गेंदलाल वर्मा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज – कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मी बीमा योजना के तहत 19 जुलाई 2022 को मुआवजे के लिए आवेदन किया था।

विलंब का हवाला देकर किया था इनकार

एडीएम देवास ने 6 फरवरी 2024 को आदेश जारी कर मुआवजा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह 15 जनवरी 2023 की तय समय सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया। इस फैसले के खिलाफ गेंदलाल वर्मा ने एडवोकेट अभिनव धनोतकर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

हाई कोर्ट ने माना प्रशासनिक त्रुटि

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह स्वीकार किया गया कि आवेदन वास्तव में 19 जुलाई 2022 को ही जमा हुआ था, यानी समय सीमा के भीतर था।इस पर जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि अधिकारी ने तथ्यात्मक गलती के कारण आवेदन अस्वीकार किया, जो न्यायोचित नहीं है। अदालत ने 6 फरवरी 2024 के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अधिकारी तीन माह के भीतर मेरिट पर पुनः निर्णय लें।

कोविड वॉरियर्स के परिवारों को उम्मीद

इस आदेश से कोविड काल में ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों के परिवारों को राहत की उम्मीद जगी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन को ऐसे मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि यह सेवा में रहते हुए जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारों से जुड़ा मामला है।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने तर्क रखे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल रोमेश दवे और राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल कुशल गोयल ने पक्ष प्रस्तुत किया।



Source link