राज्य शासन ने शुक्रवार को बड़वानी के प्रभारी सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य) जे. एस. डामोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर कर्तव्यों में लापरवाही, वित्तीय गड़बड़ी और शासकीय नियमों न मानने के आरोप हैं।
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निलंबन के प्रमुख कारणों में शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल क्रमांक-02, बड़वानी की माध्यमिक शिक्षक रेवा जामोद का सक्षम स्वीकृति के बिना ट्रांसफर करना शामिल है।
इसके अलावा, 24 जुलाई 2025 की निविदा में व्यू सोनिक ब्रांड के एक विशेष मॉडल (IN7501 फैक्ट पैनल डिस्प्ले) की खरीद अत्यधिक रेट पर की गई। इस प्रक्रिया से अन्य ब्रांडों को निविदा में भाग लेने से रोका गया और एक ही ब्रांड को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।
आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल ने 27 सितंबर 2025 को डामोर को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
24 अक्टूबर 2025 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों की समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि बड़वानी जिले के विभागीय छात्रावासों में वर्ष 2025-26 के लिए बिस्तर सामग्री खरीदने के लिए छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में वितरित की जाने वाली राशि शून्य थी। इस संबंध में भी डामोर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
इन कार्यों को शासकीय नियमों की अवहेलना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के प्रति असंवेदनशीलता और शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही माना गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय, संचालक जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्था, भोपाल रहेगा। डामोर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।