जिला कोर्ट से अपराधी को मिली सजा।
दमोह जिले के सागौनी खुर्द निवासी राजकुमार लोधी (35) को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
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न्यायालय ने राजकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है। उस पर कुल 7000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या ने बताया कि यह घटना 12 जनवरी 2024 को हुई थी। फरियादी राहुल लोधी ने पथरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी राजकुमार उसकी भाभी सविता लोधी से फोन पर बात करता था, जिसे रोकने पर विवाद हुआ था।
12 बोर की बंदूक से फायर
घटना वाले दिन दोपहर करीब 12:30 बजे, राहुल अपने चाचा राघवेन्द्र लोधी के साथ गांव के खिलान सिंह लोधी के घर के सामने खेती-किसानी की बात कर रहा था। तभी राजकुमार लोधी 12 बोर की बंदूक लेकर आया और पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करने लगा।
राहुल द्वारा मना करने पर राजकुमार ने राघवेन्द्र पर फायर कर दिया, गोली उनके पेट में बाईं ओर लगी और आर-पार हो गई। इसके बाद राजकुमार ने राहुल पर भी फायर किया, जो उसके कान के पास से निकल गया। राजकुमार मौके से फरार हो गया।
घायल राघवेन्द्र को तत्काल पथरिया ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह के शासकीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान राघवेन्द्र की मृत्यु हो गई। फरियादी राहुल की रिपोर्ट पर पथरिया थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मुकेश जैन ने पैरवी की।