दतिया नगरीय तहसील में पदस्थ भू-अभिलेख कार्यालय के सहायक वर्ग-3 ललित श्रीवास्तव को कलेक्टर कार्यालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार शाम को अपर कलेक्टर द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद की गई, जिसमें श्रीवास्तव की गंभीर लाप
.
निरीक्षण में क्या मिली लापरवाही जारी आदेश के मुताबिक, 29 अक्टूबर को अपर कलेक्टर ने नगरीय तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया गया कि ललित श्रीवास्तव द्वारा नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन संबंधी प्रकरणों में केवल आरसीएमएस पोर्टल (RCMS Portal) पर प्रकरण दर्ज कर क्रमांक (Number) तो जनरेट किए जा रहे थे, लेकिन आगे की महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यवाही जैसे आदेशशीट, इश्तेहार और सूचना पत्र पोर्टल से जनरेट नहीं की जा रही थी।
इसके अलावा, अंतिम आदेश के बाद हल्का पटवारियों से आदेशों का राजस्व अभिलेखों में अमल भी नहीं कराया जा रहा था। आदेशों को अभिलेख में दर्ज किए बिना ही प्रकरणों को दाखिल कर रिकार्ड किया जा रहा था, जो शासन के निर्धारित नियमों के विपरीत पाया गया।
निलंबन का कारण: कदाचरण और आदेशों की अवहेलना जारी आदेश में कहा गया है कि श्रीवास्तव का यह कृत्य शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का परिचायक है। यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 2 व 3 का उल्लंघन करते हुए कदाचरण की श्रेणी में आता है।
मुख्यालय सेंवढ़ा तय, जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा इस आधार पर कलेक्टर ने उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अपील, नियंत्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सेंवढ़ा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।