छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले में शनिवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता कुमार जायसवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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यह मामला 21 फरवरी 2022 का है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 7, बारिया मोहल्ला गढ़ीमलहरा निवासी रवि चौरसिया के रूप में हुई थी। मामले में राजबहादुर उर्फ रम्मू कुशवाहा, बालकिशन उर्फ पुस्सू कुशवाहा और लक्ष्मण कुशवाहा को दोषी ठहराया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रवि चौरसिया और आरोपी राजबहादुर के बीच चार पहिया वाहन चलाना सीखने को लेकर विवाद हुआ था। जब रवि ने राजबहादुर से संपर्क तोड़ दिया, तो राजबहादुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई।
21 फरवरी की शाम आरोपियों ने रवि को बुलाया और लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी से हमला कर गला घोंट दिया। पहचान छिपाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया।
अगले दिन डैम के पास एक अधजला शव मिला, जिसकी सूचना चौकीदार ने पुलिस को दी। जांच में शव की पहचान रवि चौरसिया के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
जिला न्यायालय डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने बताया कि न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। प्रत्येक को आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं, एक अन्य आरोपी मंगलदीन कुशवाहा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।