अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने मंगलवार देर शाम मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) कार्य में लापरवाही बरतने पर दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, चंदेरी की रिपोर्ट क
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निलंबित किए गए शिक्षकों में शासकीय प्राथमिक विद्यालय परासरी के प्राथमिक शिक्षक दिलीप सिंह रघुवंशी और प्राथमिक शिक्षक माधोपुर के विष्णु प्रताप सिंह यादव शामिल हैं। दोनों को विधानसभा क्षेत्र चंदेरी के अलग-अलग मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त किया गया था।
पहले मामले में, दिलीप सिंह रघुवंशी को मतदान केंद्र क्रमांक 57 परासरी का बीएलओ बनाया गया था। उन पर आरोप है कि वे न तो बीएलओ पद पर उपस्थित हुए और न ही उन्होंने अपना प्रभार ग्रहण किया। इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने रघुवंशी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, चंदेरी रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
इसी तरह, प्राथमिक शिक्षक विष्णु प्रताप सिंह यादव को मतदान केंद्र क्रमांक 101 भैरोगढ़ (विधानसभा क्षेत्र चंदेरी) का बीएलओ नियुक्त किया गया था। उन पर भी बीएलओ पद पर अनुपस्थित रहने और गहन पुनरीक्षण कार्य न करने का आरोप है। उन्हें जारी किए गए नोटिस का उत्तर भी असंतोषजनक पाया गया।
कलेक्टर ने विष्णु प्रताप सिंह यादव को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों शिक्षकों पर मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, उदासीनता और कदाचार का आरोप सिद्ध हुआ है।