छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स भाऊ स्टोन मिल, कबरई, जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) पर 73 करोड़ 44 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश खनिज नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है, क्योंकि स्टोन म
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स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 1.020 हेक्टेयर में किया अवैध खनन यह मामला ग्राम बदौराकला, तहसील गौरिहार के खसरा नंबर 1155 (रकबा 7.009 हेक्टेयर) में स्वीकृत खदान क्षेत्र से जुड़ा है। खनिज निरीक्षक, तहसीलदार गौरिहार और अन्य विभागीय अधिकारियों की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग 1.020 हेक्टेयर में अवैध रूप से उत्खनन किया गया है।
कलेक्टर कोर्ट में 2021 से विचाराधीन था मामला कलेक्टर न्यायालय में यह मामला वर्ष 2021 से विचाराधीन था। सुनवाई के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने यह आदेश जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 2,04,000 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया था।
रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना लगाया अवैध उत्खनन की रॉयल्टी राशि ₹120 प्रति घनमीटर के हिसाब से ₹2,44,80,000 (दो करोड़ चवालीस लाख अस्सी हजार रुपए) निर्धारित की गई। नियमों के तहत, रॉयल्टी राशि का 15 गुना अर्थदंड ₹36,72,00,000 (छत्तीस करोड़ बहत्तर लाख रुपए) अधिरोपित किया गया, जिससे कुल शास्ति राशि ₹73,44,00,000 (तेहत्तर करोड़ चवालीस लाख रुपए) तय हुई।
कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी छतरपुर को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित राशि और प्रशमन शुल्क की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।