Haq Movie Ban: रिलीज से पहले ‘हक’ फिल्म पर बवाल! शाह बानो की बेटी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Haq Movie Ban: रिलीज से पहले ‘हक’ फिल्म पर बवाल! शाह बानो की बेटी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका


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Madhya Pradesh News: जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में शाह बानो की बेटी ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया कि फिल्म ‘हक़’ उनकी मां और शाह बानो केस पर आधारित है, लेकिन अनुमति के बिना नाम और निजी जीवन का व्यावसायिक उपयोग किया गया. निर्माताओं ने इसे काल्पनिक कहानी बताया. कोर्ट ने लिखित जवाब मांगा और मामले की गंभीरता देखते हुए अंतरिम रोक की संभावना जताई.

‘हक़’ फिल्म पर शाह बानो की बेटी की याचिका

Madhya Pradesh News: जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम धर अभिनीत आगामी फिल्म ‘हक़’ की रिलीज़ को लेकर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि चर्चित शाह बानो केस की मुख्य याचिकाकर्ता शाह बानो की बेटी ने दायर की है. याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि फिल्म की कहानी उनके मां के जीवन और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक शाह बानो जजमेंट पर आधारित है, लेकिन निर्माताओं ने बिना किसी पूर्व अनुमति के उनकी मां का नाम, पहचान और निजी जीवन का व्यावसायिक उपयोग किया है.

याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म ‘हक़’ सीधे तौर पर 1985 के शाह बानो केस से प्रेरित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. यह फैसला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी विवादास्पद रहा. याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में उनकी मां की जिंदगी की घटनाओं, संघर्षों और अदालती लड़ाई को ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन इसके लिए न तो परिवार से कोई सहमति ली गई और न ही कोई अधिकारिक अनुमति. इससे उनकी मां की निजता का घोर उल्लंघन हुआ है और मृतका की गरिमा को ठेस पहुंच रही है.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से फिल्म की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. उनका तर्क है कि यदि फिल्म रिलीज़ हो जाती है, तो इससे अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि एक बार सार्वजनिक हो जाने के बाद निजता का अधिकार स्थायी रूप से प्रभावित हो जाएगा. उन्होंने फिल्म के ट्रेलर और प्रचार सामग्री का हवाला देते हुए कहा कि इसमें शाह बानो केस की घटनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसमें पात्रों के संवाद और परिस्थितियां मूल मामले से मिलती-जुलती हैं.

फिल्म के निर्माताओं की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया कि ‘हक़’ एक काल्पनिक कहानी है, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और यह किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी नहीं है. उनका कहना था कि शाह बानो केस एक सार्वजनिक डोमेन का ऐतिहासिक घटनाचक्र है, जिस पर कोई कॉपीराइट नहीं है और रचनात्मक स्वतंत्रता के तहत फिल्म बनाई गई है. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक घटना होने के बावजूद किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी, नाम और पहचान का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति के गैरकानूनी है.

न्यायमूर्ति की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्माताओं से लिखित जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रथम दृष्टया निजता के अधिकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है. कोर्ट ने फिल्म की सीबीएफसी सर्टिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट संबंधी दस्तावेज भी तलब किए हैं.

शाह बानो केस ने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों की बहस को नया आयाम दिया था. अब उनकी बेटी की यह याचिका एक बार फिर कानूनी और नैतिक सवाल खड़े कर रही है कि क्या ऐतिहासिक घटनाओं पर फिल्म बनाते समय जीवित परिजनों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए? फिल्म की रिलीज़ तारीख नजदीक होने के कारण मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं. अदालत का अंतिम फैसला न केवल ‘हक़’ के भविष्य को तय करेगा, बल्कि भविष्य में बनने वाली बायोपिक और प्रेरित फिल्मों के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा.

Anuj Singh

Anuj Singh serves as a Content Writer for News18MPCG (Digital), bringing over Two Years of expertise in digital journalism. His writing focuses on hyperlocal issues, Political, crime, Astrology. He has worked a…और पढ़ें

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