मंदसौर शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक: सुबह 9 से रात 11 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश – Mandsaur News

मंदसौर शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक:  सुबह 9 से रात 11 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश – Mandsaur News


मंदसौर नगर में बढ़ते यातायात दबाव, प्रदूषण और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जनहित, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नगर के भीतरी मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को सुबह 9 बजे

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इन 5 प्रमुख मार्गों पर लागू होगा प्रतिबंध

  • महू-नीमच रोड, गुराडिया बालाजी से सीतामऊ ओवरब्रिज तिराहा (फाटक) तक।
  • 10 नंबर नाका से वीर सावरकर ब्रिज तक।
  • एम.आई.टी. से रामटेकरी तक।
  • एम.आई.टी. (सुशासन भवन मार्ग) से बीकानेर स्वीट्स तिराहा तक।
  • जग्गाखेड़ी (संजीत रोड) से श्रीकोल्ड तक।

आवश्यक सेवाओं के वाहनों को रहेगी छूट हालांकि, कुछ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें एंबुलेंस, दूध वाहन, चिकित्सा सामग्री ले जाने वाले वाहन और विशेष अनुमति प्राप्त वाहन शामिल हैं।

एसपी दे सकेंगे विशेष अनुमति विशेष परिस्थितियों में, एसपी विनोद कुमार मीणा अपने स्तर पर इन क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी तामील कराना और सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।



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