बैतूल पुलिस ने बलात्कार के एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के तहत की गई।
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सुनील लाटा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सफलता प्राप्त की।
घटना 27 अक्टूबर 2025 की है, जब फरियादिया ने थाना कोतवाली बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि मनीष यदुवंशी, निवासी हरन्या, थाना बोरदेही ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 1024/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 351(2) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(va) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी।
विवेचना के दौरान, कोतवाली पुलिस टीम ने आरोपी मनीष यदुवंशी (27 वर्ष), पिता रामनाथ यदुवंशी, निवासी हरन्या, थाना बोरदेही, जिला बैतूल को 9 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज पाल, उप निरीक्षक चित्रा कुमरे, उप निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, प्रधान आरक्षक तरुण पटेल, प्रधान आरक्षक शिवकुमार, आरक्षक जतिराम और आरक्षक सोनू सूर्यवंशी की विशेष भूमिका रही।