मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल सिंह ने कार्रवाई की जानकार दी है।
सिवनी जिले में नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टर शीतला पटले के निर्देश पर की गई है।
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मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल सिंह ठाकुर ने रात 8:30 बजे बताया कि औषधि निरीक्षक ने जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का लगातार निरीक्षण किया। इस दौरान औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
उल्लंघन पाए जाने पर आठ मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। संबंधित दुकानों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर आज औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
इन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड
निलंबित किए गए मेडिकल स्टोर्स और उनकी निलंबन अवधि इस प्रकार है: राजेंद्र मेडिकल स्टोर, बुधवारी बाजार सिवनी (10 दिन); कौशल मेडिकल स्टोर, बुधवारी बाजार सिवनी (10 दिन); अग्रवाल जी मेडि फार्मा, धूमा (1 माह); सजल मेडिकोज, धनौरा (7 दिन); फार्मा हाउस, भैरोगंज (3 दिन); पाटीदार मेडिकल, धनककड़ी (5 दिन); साहू मेडिकल, धनककड़ी (7 दिन); और अशोक मेडिकल, मलारा (10 दिन)।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाइयां उपलब्ध कराना और नियमों का पालन तय करना है। निरीक्षण और निगरानी की यह कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी।