नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा: शाजापुर पॉक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, एक महीने तक पीड़िता को किया परेशान – shajapur (MP) News

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा:  शाजापुर पॉक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, एक महीने तक पीड़िता को किया परेशान – shajapur (MP) News



शाजापुर की विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सत्यनारायण (41) को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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आरोपी निपानिया धामड़, थाना सुंदरसी का निवासी है। अदालत ने उस पर अर्थदंड भी लगाया और पीड़िता के पुनर्वास के लिए मुआवजे की भी सिफारिश की है।

तीन साल की जेल के साथ 500 अर्थदंड लगाया

विशेष न्यायाधीश ने सत्यनारायण को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75 और 79 के तहत उसे एक-एक साल के कठोर कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड की सजा भी दी गई।

करीब एक महीने से परेशान कर रहा था आरोपी

जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी करीब एक महीने से उसे परेशान कर रहा था। जब उसके माता-पिता मजदूरी पर जाते थे, तो आरोपी उसके घर के सामने आकर बैठ जाता और उसे अश्लील इशारे करता था।

6 मई 2025 को सुबह करीब 9 बजे, जब पीड़िता घर के सामने नल पर पानी भर रही थी, तब आरोपी ने बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। जब उसने अपना हाथ छुड़ाया और गली में जाने लगी, तो आरोपी ने गली में अपनी पैंट खोलकर उसे गलत इशारे दिखाए।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश

पुलिस ने नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने और आपराधिक बल प्रयोग करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि आरोपी सत्यनारायण एक नाबालिग लड़की को अश्लील इशारे करके परेशान कर रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भटेले ने पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।



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