छिंदवाड़ा जिले में नकली, अमानक या नियमविरुद्ध दवाओं की बिक्री पर लगाम कसने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर छिंदवाड़ा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में औषधि निरीक्षक दल ने हाल ही में परासिया ब्लॉक सहित छ
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जांच के दौरान कई दुकानों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन पाया गया। संबंधित मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए थे, लेकिन जवाब संतोषजनक न मिलने पर विभाग ने लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की है।
विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश
इन मेडिकल स्टोर्स पर गिरी गाज — इतने दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित
- दिनेश मेडिकल स्टोर्स, परासिया — 7 दिन
- गुप्ता मेडिकल स्टोर्स, छिंदवाड़ा — 15 दिन
- हरसोरिया मेडिकल स्टोर्स, परासिया — 12 दिन
- कैलाश मेडिकल स्टोर्स, परासिया — 7 दिन
- न्यू सिटी मेडिकल स्टोर्स, परासिया — 10 दिन
- नीलेश मेडिकोज, परासिया — 7 दिन
- राय मेडिकल स्टोर्स, परासिया — 12 दिन
- सुमित मेडिकल स्टोर्स, परासिया — 7 दिन।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मेडिकल स्टोर को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में दवाइयों की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।