बैतूल मंडी में अनाज की तौल प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डॉ. अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक में मंडी परिसर में पुलिस गश्त बढ़ाने, नीलामी स
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बैठक में मक्का की उपज लाने वाले किसानों के लिए विशेष नियम बनाए गए। यदि किसान मक्का वाहन या ट्रॉली में खुले रूप में लाते हैं, तो उनकी नीलामी को प्राथमिकता दी जाएगी और पहले बड़े तौल कांटे पर तौल होगी। महिलाओं को केवल नीलामी और तौल के दौरान सफाई कार्यों के लिए ही मंडी में प्रवेश मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य समय में उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंडी परिसर के सभी सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और रात में पुलिस गश्त बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, बड़े तौल कांटे की दरें निर्धारित करने और नीलामी व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से सख्ती से लागू करने पर भी सहमति बनी।
नीलामी के लिए समय सारणी भी तय की गई है। सोयाबीन की नीलामी सुबह 9:30 बजे सांकेतिक ध्वनि के साथ शुरू होगी। इसके बाद मक्का की नीलामी 10:30 बजे, गेहूं की 11:30 बजे और अन्य अनाजों की नीलामी दोपहर 12:30 बजे होगी। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा, और नीलामी का अंतिम समय शाम 5 बजे निर्धारित किया गया है।
कृषि उपज के वाहनों का मंडी प्रांगण में आगमन सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। नीलामी के दौरान, हर ढेरी पर अलग-अलग बोली लगाई जाएगी। मंडी द्वारा निर्धारित स्थान से हटकर रखी गई उपज की नीलामी नहीं की जाएगी।
तौल कांटों की नियमित जांच की जाएगी। तौल प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी कांटे मंडी में जमा किए जाएंगे और अगले दिन तुलैया को जारी किए जाएंगे। इन सभी फैसलों का मुख्य उद्देश्य आगामी खरीफ सीजन में मंडी संचालन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।