डिंडौरी जिले के अमरपुर स्थित सांदीपनी स्कूल के प्राथमिक शिक्षक पर छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। सोमवार को छात्राओं ने थाने वॉट्सऐप चैट समेत अन्य सबूत पेश किए। इसके बाद शिक्षक प्रशांत साहू पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्
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छात्रा को वॉट्सऐप पर भेजा “आई लव यू”
सोमवार को स्कूल की छात्राएं उपसरपंच और एक महिला शिक्षिका के साथ एसपी वाहिनी सिंह के कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक प्रशांत साहू व्यक्तिगत वॉट्सऐप पर उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता था।
एक छात्रा से उसने वॉट्सऐप पर “आई लव यू” लिखकर भेजा था। उपसरपंच सेंसी चंदौल ने बताया कि छात्राओं ने यह भी कहा कि बात न मानने पर वह अंग्रेजी और केमिस्ट्री की परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देता था।
छात्रा ने एफआईआर में यह बताया-
मैं अमरपुर क्षेत्र स्थित एक स्कूल की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत एक छात्रा हूं। हमारे स्कूल के केमिस्ट्री और अंग्रेजी के शिक्षक प्रशांत साहू द्वारा मुझे और मेरी सहपाठियों को लगातार आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। कई बार मना करने के बावजूद वे हमें वॉट्सऐप पर अनुचित बातें लिखते हैं और अकेले मिलने के लिए दबाव बनाते हैं।
मना करने पर शिक्षक द्वारा परीक्षा, विशेषकर अंग्रेजी और केमिस्ट्री में कम अंक देने की धमकी दी जाती है। सितंबर माह में उन्होंने मुझे मोबाइल पर संदेश भेजकर अनुचित बातें कीं। समझ न आने पर मैंने सहेलियों से चर्चा की, तब पता चला कि अन्य छात्राओं को भी शिक्षक इसी प्रकार गलत संदेश भेजते हैं और अकेले मिलने के लिए कहते हैं।
दिनांक 21 नवंबर की रात को शिक्षक ने मेरी एक सहपाठी को रात 10 बजे घर के बाहर मिलने के लिए मजबूर किया और न आने पर कॉल करने तथा घर के बाहर हंगामा करने की धमकी दी। इसके अगले दिन हमने इस पूरे मामले की जानकारी स्कूल के एक शिक्षक और प्राचार्य को दी। इसके बाद परिजनों को सूचित कर हम सभी छात्राएं रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। शिक्षक प्रशांत साहू के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

शिक्षक निलंबित, विकासखंड कार्यालय में अटैच
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने मामला जनजातीय कार्य विभाग को भेजा। इसके बाद सहायक आयुक्त राजेंद्र कुमार जाटव ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर करंजिया विकासखंड कार्यालय में अटैच कर दिया है। विभाग ने स्वतंत्र जांच के लिए एक प्राचार्य को भी नियुक्त किया है।

पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस
सिटी कोतवाली पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ बीएनएस की धारा 78, 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11, 12 के तहत एफआईआर दर्ज की है। निरीक्षक दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है।
2023 में हुई थी नियुक्ति
जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक प्रशांत साहू की नियुक्ति वर्ष 2023 में डिंडोरी जिले में हुई थी। मामले सामने आने के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश है।