मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जेल में बंद जबलपुर के कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।
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इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विधायक के घर पर नोटिस भेजा गया था, पर उसे तामील (रिसीव) करने वाला कोई नहीं था। कोर्ट को बताया गया कि रज्जाक के आरोप पर 31 अक्टूबर को भी नोटिस जारी किया गया था।
इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने विधानसभा सचिव के जरिए विधायक संजय पाठक को नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
रज्जाक का आरोप- विधायक के इशारे पर कार्रवाई पिछली सुनवाई में अब्दुल रज्जाक की ओर से खुलकर विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाया गया था। रज्जाक का आरोप था कि व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसके खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक संजय पाठक के इशारे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था पिछले 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अब्दुल रज्जाक से पूछा था कि जिस विधायक और खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे।
कोर्ट ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब अब्दुल रज्जाक अगस्त 2021 से लगातार जेल में बंद था, तो उसी दौरान उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में आपराधिक प्रकरण कैसे दर्ज कर लिए गए।

संजय पाठक, विधायक।
सरकार पर लगातार परेशान करने का आरोप अब्दुल रज्जाक की ओर से वरिष्ठ वकील मोहम्मद अली, शारिक अकील फारूकी और अमित रायजादा ने बताया कि विधायक के दबाव में सरकार की ओर से उनके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है।
दलील दी गई कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे केस में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है।
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