शाजापुर न्यायालय ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने यह फैसला 26 नवंबर 2025 को सुनाया, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज
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कार्यालय शासकीय अभिभाषक (जी.पी.) जिला शाजापुर से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला 8 अक्टूबर 2023 का है। थाना कालापीपल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिना नंबर की काले रंग की हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक की बोरी में डोडा चूरा लेकर कुरावर रोड से कालापीपल की ओर आ रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने इमलीखेड़ा जोड़, कालापीपल-कुरावर रोड पर नाकाबंदी कर घेराबंदी की। बताई गई मोटरसाइकिल वहां पहुंचने पर चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने शासकीय वाहन की मदद से उसे घेरकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल पर रखी थैली से 10 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया।
पुलिस ने मौके पर ही अवैध मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी दीपक पिता अनारसिंह मेवाड़ा, निवासी ग्राम छापरी करण, थाना इछावर, जिला सीहोर को गिरफ्तार किया। उसे बाद में न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का संचालन मध्य प्रदेश शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक एवं जिला लोक अभियोजक श्री महेंद्र सिंह परमार ने किया। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध समाज के लिए घातक है, जिससे जनस्वास्थ्य और मानव जीवन पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ता है।