टैक्स चोरी के मामले में परिवहन विभाग ने जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जबलपुर संभागीय उड़नदस्ता की टीम ने चोरी छिपे एमपी से गुजरात जा रहे तीन ट्रकों को जब्त किया है। तीनों ही ट्रकों के चक्के निकालकर उन्हें ट्रेल
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उड़नदस्ता की टीम ने शहर के बाइपास से तीनों ट्रेलर को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों ट्रेलर को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के बाद छोड़ दिया गया, जबकि ट्रकों को ट्रेलर से उतरवाकर आरटीओ ऑफिस में रखा गया है।
तीनों ही ट्रकों के चक्के निकालकर उन्हें ट्रेलर में लोड कर ले जाया जा रहा था।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक शर्मा को लगातार सूचना मिल रही थी कि चेकपोस्ट बंद होने के बाद प्रदेश की सीमा पर चोरी-छिपे अवैध वाहनों का संचालन बढ़ गया है। सभी उड़नदस्ता प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि सघन चैकिंग करते रहें। इस आदेश पर जबलपुर संभाग के प्रमुख मार्गों नेशनल हाईवे, इंटर-डिस्ट्रिक्ट रूट, औद्योगिक क्षेत्रों और शहर की सीमाओं पर वाहनों की सघन जांच की गई। शुक्रवार को उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू को सूचना मिली कि जबलपुर के रास्ते गुजरात के लिए तीन ट्रक कबाड़ में कटवाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। जिन पर लाखों रुपए का टैक्स बाकी है।
शहर के बाइपास पर ट्रेलर में लोड तीनों ट्रकों को चेक किया तो पता चला कि तीन बगैर मोटरयान टैक्स जमा किए पिछले तीन साल से मध्य प्रदेश में अवैध रूप से संचालित थे। ट्रकों का मध्यप्रदेश मोटरयान टैक्स प्रति वाहन का 102300 रुपए एवं पैनाल्टी 409200 रुपए बकाया था। तीनों ट्रकों का करीब 15 लाख 34 हजार रुपए टैक्स बन रहा है। ट्रक मालिक टैक्स चोरी करते हुए ट्रकों को जबलपुर से भोपाल के रास्ते गुजरात ले जा रहा था। तीनों ट्रकों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जब्त कर लिया गया है।

तीनों ट्रकों का करीब 15 लाख 34 हजार रुपए टैक्स बन रहा है।
ट्रकों को विवरण
- ट्रेलर क्र RJ32 GB4896 में लोड हाइवा वाहन क्र GB 12 BX5045
- ट्रेलर क्र RJ 27 GD 3985 में लोड हाईवा वाहन क्र GJ 12 BX 5360
- ट्रेलर क्र GJ 25 U 2991 में लोड हाइवा वाहन क्र GJ 12 BX 5315
प्रभारी बोले-सख्त निगरानी रखी जा रही
उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू ने बताया कि चेकपोस्ट हटने के बाद भी कर चोरी की संभावना पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच मोबाइल फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा निरंतर की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कर चोरी, अवैध परिवहन या नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
परिवहन आयुक्त ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि परिवहन संबंधी सभी दस्तावेज साथ रखें और निर्धारित समय पर टैक्स का भुगतान करें। किसी भी प्रकार की कर चोरी या नियमों के उल्लंघन पर मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।