हरदा में अवैध खनिज उत्खनन के मामले में अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने दो क्रशर संचालकों पर 9 करोड़ 95 लाख 400 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खरड़ के सागर स्टोन क्रशर के प्रोपराइटर राहुल पटेल और हरदा के आयुष क्रशर के प्रोपराइटर राजेश सिरोही क
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अधिकारियों के मुताबिक, दोनों संचालकों ने कुल 27,639 घन मीटर पत्थर (गिट्टी) का अवैध उत्खनन किया था। यह जुर्माना मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण नियम 2022 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। इसमें 4 करोड़ 97 लाख 50 हजार 200 रुपए का जुर्माना और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल है।
शासन को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान पहुंचाया
राजेश सिरोही पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी का भी आरोप है। उन्होंने ग्राम धनवाड़ा की खसरा नंबर 94/1, 103/1 और 103/2 की 3.500 हेक्टेयर भूमि को कृषि भूमि के रूप में बेचा था। इसी भूमि पर आयुष क्रशर के नाम से उत्खनन पट्टा प्राप्त किया गया था। इस बिक्री से शासन को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ है। यह विक्रय 2 नवंबर 2023 को सोहन जाट और आयुष गोखले को किया गया था।
स्टाम्प ड्यूटी चोरी के इस मामले में जिला पंजीयक, हरदा को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर ने अनावेदकों को जुर्माने की राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

एडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने कार्रवाई की है।
ऐसा न करने पर, राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-2, क्रमांक एक की कंडिका 20 के प्रावधानों के अनुसार संबंधितों से राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी। इसके लिए तहसीलदार, हरदा और खिरकिया को मांग पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।