बैतूल के सारणी में 4 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने के मामले में गिरफ्तार 5 कांग्रेस नेताओं को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है।
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यह मामला वर्ष 2021 का है। तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारणी में विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया था। इस घटना के बाद 13 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सारणी थाने में केस दर्ज किया गया था।
न्यायालय में बार-बार पेश नहीं होने पर जेएमएफसी कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए थे। इसके बाद सारणी पुलिस ने वारंट तामील करने के लिए विशेष अभियान चलाया।
इस अभियान के तहत 1 दिसंबर को नगर पालिका सारणी के नेता प्रतिपक्ष पिंटिश नागले को धरना स्थल से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने विजय उपराले, बटेश्वर भारती, मोहम्मद इलियास और वसीम खान को क्रमशः आमला और पाथाखेड़ा से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पांचों कांग्रेस नेताओं को 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। उन्हें आगे की तारीखों पर न्यायालय में नियमित रूप से पेश होने की हिदायत भी दी गई है।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह गिरफ्तारी भाजपा सरकार के दबाव में की गई थी, जिसका उद्देश्य जल आवर्धन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे उनके धरना-प्रदर्शन को कमजोर करना था।
इन 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस
इस मामले में बटेश्वर भारती, पिंटिश नागले, मोहम्मद इलियास, विजय उपराले, वसीम खान, किशोर चौहान, भूषण कांति, भोला कांति, राफे बक्स, नरेंद्र वाडिवा, भगवान जावरे, सीएम बेले के खिलाफ पुलिस ने आगजनी, बलवा, रास्ता रोकने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेसी सारणी में बेरोजगारी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे।
