नैनपुर में अवैध कॉलोनी का लेआउट पर चला बुलडोजर: दो अन्य कॉलोनियां अवैध घोषित, तीन स्थानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई – Mandla News

नैनपुर में अवैध कॉलोनी का लेआउट पर चला बुलडोजर:  दो अन्य कॉलोनियां अवैध घोषित, तीन स्थानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई – Mandla News


मंडला जिले के नैनपुर अनुविभाग में रविवार को अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पिंडरई में एक अवैध कॉलोनी का लेआउट जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, तुईयापानी और चिरईडोंगरी में बिना अनुमति विकसित की जा रही दो अन

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ग्राम पिंडरई (खसरा क्रमांक 311/1) में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। यहां कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन, टीएनसीपी अनुमति और स्वीकृत नक्शे के बिना ही सड़कें बना दी गई थीं। जांच में सामने आया कि अस्थाई झोपड़ियां खड़ी कर विज्ञापनों के जरिए प्लॉट बेचने की तैयारी थी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे अवैध लेआउट को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया।

इसी तरह तुईयापानी (खसरा क्रमांक 256, 267, 268) में अवैध कॉलोनी विकसित करने की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान कॉलोनाइजर आवश्यक दस्तावेज, जैसे कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन, टीएनसीपी अनुमोदन और स्वीकृत लेआउट, प्रस्तुत नहीं कर सका। तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने इस भूमि को अवैध कॉलोनी घोषित करते हुए तहसीलदार नैनपुर को संबंधित भूमिस्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

चिरईडोंगरी (खसरा क्रमांक 39/1/1) में भी अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि हुई। भूमिस्वामी नोटिस के बावजूद आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद न्यायालय ने इस कॉलोनी को भी अवैध घोषित कर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया।

एसडीएम नैनपुर आशुतोष ठाकुर ने बताया कि अवैध कॉलोनी का निर्माण एक दंडनीय अपराध है। इसमें कॉलोनाइजर को 3 से 7 वर्ष तक की कैद और अवैध प्लॉट खरीदने वाले को 6 माह तक की कैद का प्रावधान है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट खरीदते समय टीएनसीपी अनुमोदन, कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन और स्वीकृत लेआउट की जांच अवश्य करें।

नैनपुर प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि जिले में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



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