बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी।
मकर संक्रांति पर्व से पहले जिले में नायलॉन और चायना डोर बनाने, बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह आदेश कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जारी किया है।
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कलेक्टर ने बताया कि हर साल पतंगबाजी के दौरान चायना डोर से राहगीरों, बाइक सवारों, बच्चों, पशुओं और पक्षियों के घायल होने की कई घटनाएं होती रही हैं। यह तेज डोर हाथ, गला और चेहरे को काट सकती है, जिससे जनहानि और अफरातफरी की स्थिति बन सकती है।
शहरवासियों और पुलिस की सलाह के बाद प्रशासन ने चायना डोर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
अगले दो महीने तक आदेश लागू
अब जिले में कोई भी व्यक्ति चायना डोर नहीं बना सकता, बेच सकता या खरीद सकता। पतंगबाजी में केवल ऐसी डोर इस्तेमाल की जा सकेगी, जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड होगा। यह आदेश जारी होने के दिन से अगले दो माह तक लागू रहेगा।