हिट एंड रन केस में 1 साल की जेल: 9 साल पहले स्कूल वैन को टक्कर मारने वाले ड्राइवर को सजा – Bhind News

हिट एंड रन केस में 1 साल की जेल:  9 साल पहले स्कूल वैन को टक्कर मारने वाले ड्राइवर को सजा – Bhind News



भिंड न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए 9 साल पुराने (2016) सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी चालक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और टक्कर मारने के जुर्म में आरोपी को 1 वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई ह

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घटना 30 नवंबर 2016 की है। फरियादी रविंद्र सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका चचेरा भाई कपूर सिंह भदौरिया अपनी मैजिक गाड़ी (MP 30 T 0355) से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी भिंड-इटावा बायपास पर MJS कॉलेज के पास सामने से आ रही महिंद्रा मैक्स (MP 30 G 0342) ने जोरदार टक्कर मार दी। मैक्स को आरोपी चालक सुरेश सिंह बघेल बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था।

ड्राइवर गंभीर घायल, छात्रा को भी आई थी चोटें टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैजिक चालक कपूर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं, वाहन में बैठी स्कूली छात्रा शिवानी को भी चोटें आई थीं। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था।

कोर्ट ने सुनाई यह सजा

  • सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सुरेश सिंह बघेल को दोषी माना।
  • धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाना): 1 वर्ष का साधारण कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना।
  • धारा 279 (रैश ड्राइविंग): 6 माह का कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना।
  • प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरैया द्वारा की गई।



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