राज कुशवाहा मेरा… राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़! सोनम ने शादी को लेकर खोला राज

राज कुशवाहा मेरा… राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़! सोनम ने शादी को लेकर खोला राज


रिपोर्ट: मिथिलेश गुप्ता

Indore News: राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है. शिलॉन्ग कोर्ट में केस के ट्रायल के बीच मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने जमानत के लिए नई याचिका दाखिल की है. सोनम ने याचिका में खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया. दावा किया कि वह राजा के साथ शादीशुदा जीवन में पूरी तरह संतुष्ट थी. साथ ही, उसने आरोपी राज कुशवाह को लेकर भी बड़ी बात कही. कहा, राज कुशवाहा मेरे ‘भाई’ जैसा है. इस बात ने केस में नया ट्विस्ट ला दिया है. शिलॉन्ग कोर्ट में सुनवाई एक-दो दिन में हो सकती है.

जेल में सोनम की कौन कर रहा मदद?
इस बीच, राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने आपत्ति दर्ज कराई है. आरोप लगाया कि सोनम का परिवार जमानत प्रक्रिया में सक्रिय रूप से उसकी मदद कर रहा है. सवाल उठाया कि जब सोनम जेल में बंद हैं तो वह बार-बार कहां से याचिका लगा रही है, जबकि उसका भाई गोविंद का कहना है कि उसने कोई वकील नहीं किया है. सोनम चार महीने में चार बार याचिका लगा चुकी है. आखिर जेल में सोमन की कौन मदद कर रहा है? यह भी सवाल उठाया कि राज, आकाश, आनंद की याचिका नहीं लग रही, सिर्फ सोनम की ही क्यों लग रही? इसका मतलब उसकी कोई मदद कर रहा है.

चार्जशीट में साक्ष्य कमजोर…
याचिका में सोनम के वकील ने तर्क दिया कि चार्जशीट में साक्ष्य कमजोर हैं और ट्रायल के बीच जमानत मिलना न्यायोचित है. सोनम ने लिखा, “मैं शादी से खुश थी, राजा के साथ कोई विवाद नहीं था. राज कुशवाह मेरा भाई जैसा था, कोई अवैध संबंध नहीं.”

जमानत से सच्चाई दब जाएगी…
राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसे ‘झूठ’ करार दिया. उन्होंने न्यूज18 को बताया, यह न्याय के साथ खिलवाड़ है. हम कोर्ट में हर कदम पर विरोध करेंगे.” राजा के भाई विपिन ने कहा, “सोनम ने हमारे भाई के साथ धोखा किया. जमानत मिलने से सच्चाई दब जाएगी.”

यह बहुचर्चित केस मई 2025 में तब सुर्खियों में आया, जब 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और उनकी 25 वर्षीय पत्नी सोनम मेघालय के सोहरा (चेरापूंजी) में हनीमून मनाने गए. वहां राजा की लाश मिली. जांच में सोनम पर ही हत्या का मास्टरमाइंड होने का खुलासा हुआ. मेघालय पुलिस ने सोनम के साथ राज कुशवाह, आकाश राजपूत, विशाल और आनंद को गिरफ्तार किया. 790 पेज की चार्जशीट में 90 गवाहों के बयान हैं, जो IPC की धारा 302 (हत्या) और साजिश के तहत दोष सिद्ध करने का दावा करते हैं.



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