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Yash Dayal plea rejected: यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी है. आरसीबी के तेज गेंदबाज पर नाबालिग से कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज है.अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए तेज गेंदबाज को राहत देने से इनकार किया है. पीड़िता के वकील और यश दयाल के वकील की बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया.
नई दिल्ली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल की नाबालिग से कथित दुष्कर्म मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. उनकी अग्रिम जमानत याचिका को जयपुर की पोक्सो कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जयपुर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की जज अलका बंसल के अनुसार, उपलब्ध सबूतों से यह पता नहीं चलता कि दयाल को झूठा फंसाया गया है. अभी तक की जांच में आरोपी की भूमिका सामने आई है और उससे पूछताछ अभी बाकी है.
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, चल रही जांच में तेज गेंदबाज की संभावित संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है. इसलिए इस स्तर पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें नाबालिग शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने उसे क्रिकेट करियर में आगे बढ़ाने का वादा करके बहकाया. ब्लैकमेल किया और ढाई साल से ज्यादा समय तक उसके साथ मारपीट की, जिसमें जयपुर और कानपुर के होटल भी शामिल हैं.
यश दयाल को नहीं मिली अग्रिम जमानत.
‘लड़की से पब्लिक जगहों पर मिला था’
पुलिस लड़की के मोबाइल से चैट, तस्वीरें और वीडियो, साथ ही कॉल रिकॉर्ड और होटल में रुकने की डिटेल्स को पॉक्सो कानूनों के तहत मुख्य सबूत मान रही है. दयाल के वकील कुणाल जैमन ने दावा किया कि क्रिकेटर सिर्फ लड़की से पब्लिक जगहों पर मिला था, कभी अकेले नहीं और लड़की ने खुद को बालिग बताया था, उससे पैसे लिए थे. आर्थिक दिक्कतों का हवाला दिया था और बाद में और पैसे मांगे थे.
‘महिलाओं के एक ग्रुप की ओर से मुझे फंसाया जा रहा है’
बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि गाजियाबाद में एक जुड़ा हुआ मामला उसी कथित जबरन वसूली की साजिश का हिस्सा है. इन दलीलों के बावजूद जयपुर कोर्ट ने यश दयाल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. अपनी याचिका में पेसर दयाल ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें परेशान करने और पैसे ऐंठने के लिए मनगढ़ंत हैं. दयाल ने खुद को क्रिकेट के प्रति समर्पित एक सम्मानित व्यक्ति बताया और दावा किया कि महिलाओं के एक ग्रुप द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है. दयाल ने कोर्ट को जांच में पूरा सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया और अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर विचार किया जाए.
यश दयाल पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप .
‘लड़की को झूठे वादे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए’
पीड़िता का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारी वकील रचना मान ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को उसके क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के झूठे वादे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. मान ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के तहत नाबालिग द्वारा दी गई किसी भी सहमति की कोई कानूनी वैधता नहीं होती है.
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करीब 15 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई. खेलों में खासकर क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और कुश्ती में दिलचस्पी. IPL, कॉमनवेल्थ गेम्स और प्रो रेसलिंग लीग इवेंट्स कवर किए हैं. फरवरी 2022 से…और पढ़ें