ग्वालियर हाईकोर्ट का फाइल फोटो
ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मानव उपभोग के लिए बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता अस्वीकार्य बताया है। न्यायालय ने घटिया गुणवत्ता की मूंग दाल बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लगाए गए एक लाख रुपए
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यह अपील राकेश कुमार द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, मुरैना के 19 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी।
अपीलीय अधिकरण ने पहले लगाए गए दो लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर एक लाख रुपए कर दिया था। इसके बावजूद, अपीलकर्ता ने जुर्माने को पूरी तरह निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता।