सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के कुल 286 पदों पर महिला उम्मीदवारों को दिए जा रहे 100% आरक्षण को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनौती के बाद बदल दिया है। हाईकोर्ट ने पुरुष उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईसीबी को आदेश दिया कि संशोधित विज्
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इसके बाद नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 100% आरक्षण की शर्त हटा दी गई है। अब पुरुष उम्मीदवार 13 जनवरी तक अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है और सभी पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों को ही आरक्षण दिया गया है।
मामले पर 29 दिसंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए निर्देश दिए थे। मंगलवार को भी हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में मामले पर दोबारा सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से मौखिक रूप से बताया गया कि अब भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।