दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग कराई गई थी।
गुना शहर के जगनपुर स्थित पीएम आवास कॉलोनी में फायरिंग के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुरानी रंजिश में दहशत और भय का माहौल बनाने के लिए फायर किए गए थे। पुलिस ने फायरिंग करवाने वाले दो आरोपियों को पकड़ लिया था। फायर
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21 दिसंबर की रात कैंट थानांतर्गत जगनपुर चक स्थित पीएम आवस परिसर में अज्ञात बदमाशों के द्वारा लोगों में दहशत और भय का माहौल बनाने के लिए हवाई फायर किए गए थे। इसके CCTV भी सामने आए थे, जिनमें दो बदमाश फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। फायरिंग करने के बाद बदमाश भाग गए थे।
सूचना मिलने पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की धारा का इजाफा किया गया।
कैंट पुलिस ने अज्ञात आरोपियों को पहचान के प्रयास किए। आरोपियों की पहचान हो जाने पर उनकी तलाश में लगातार दबिशें दी गईं। आरोपियों के संबंध में पुख्ता जानकारी मिलने पर कैंट पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 28 दिसंबर को दोनों आरोपी परमानंद पुत्र चंद्रमोहन किरार उम्र 25 साल और रोहित पुत्र चंद्रमोहन किरार उम्र 21 साल निवासी ग्राम परवाह थाना धरनावदा हाल विन्ध्यांचल कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया था।
पुरानी रंजिश: दहशत भय फैलाने फायरिंग शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा अपने साथी अरूण किरार और अन्य दो परिचित के सहयोग से पुरानी रंजिश के चलते दहशत और भय का माहौल बनाने के लिए फायरिंग कराई गई थी।
गिरफ्तार दोंनो आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में फरार बाकी आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है।
50 हजार में बुलाए बदमाश जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग लगीं। इनसे साफ हुआ कि यह फायरिंग लूट या डकैती के उद्देश्य से नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के लिए कार्यों गई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में बात कर रहे लोग कह रहे हैं कि 50 हजार में दो लोगों को फायरिंग के लिए बुलाया गया था।
इसमें उन सभी लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं, जिनका विवाद था और जिन्होंने फायरिंग कराई। जिस बंदूक से फायरिंग की गई, वह भी अवैध है। पुलिस फिलहाल फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही है।
कोर्ट ने जमानत की खारिज इस मामले में दोनों आरोपियों की ओर से जिला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी है।
साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक को भी जब्त किया जाना है। ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है।