बुरहानपुर में शिकारपुरा पुलिस ने चीनी मांजा बेचने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से कुल 43 बंडल प्रतिबंधित चीनी मांजा जब्त किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर की गई।
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर ने 3 दिसंबर 2025 को जिले में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी धागे पर प्रतिबंध लगाया था। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने सभी थाना प्रभारियों को चीनी मांजा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
गश्त के दौरान मिली सूचना
रविवार को शिकारपुरा थाना पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि महाजन पेठ क्षेत्र में चीनी मांजा का भंडारण और बिक्री की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर कार्रवाई की।
पुलिस ने बालाजी मंदिर के पास से हिमांशु नरसाड़े पिता रामेश्वर नरसाड़े और राजू मोरे पिता फूलचंद मोरे, दोनों निवासी महाजन पेठ, बुरहानपुर को पकड़ा। तलाशी के दौरान हिमांशु के पास से 21 बंडल और राजू के पास से 22 बंडल चीनी मांजा मिला।
कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने मांझे जब्त कर लिए।