जेल में बंद यावर पर धोखाधड़ी की छठवीं FIR, आदतन अपराधी घोषित – Bhopal News

जेल में बंद यावर पर धोखाधड़ी की छठवीं FIR, आदतन अपराधी घोषित – Bhopal News




नाबालिग से दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में चार महीने से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वकील यावर खान के खिलाफ पुलिस का शिकंजा और कस गया है। अब वेस्ट सेंट्रल रेलवे की जीएम शोभना बंदोपाध्याय और रिटायर्ड आईएएस संजय बंदोपाध्याय के ई-3 अरेरा कॉलोनी स्थित प्लॉट को अवैध रूप से बेचने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में हबीबगंज पुलिस ने 30 जनवरी को यावर और उसके साथी सोहेल खान उर्फ साहब खान के खिलाफ धोखाधड़ी का नया केस दर्ज किया है। यह यावर पर छठवीं एफआईआर है। 19 जनवरी को भी शाहजहांनाबाद थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि अगस्त 2025 में यावर और सोहेल खान उर्फ साहब खान ने उक्त प्लॉट को बेचने की जाहिर सूचना प्रकाशित कराई थी। जबकि प्लॉट मालिकों ने किसी समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं दिया था। हबीबगंज पुलिस के मुताबिक संजय बंदोपाध्याय रिटायर्ड आईएएस हैं और उनकी पत्नी शोभना बंदोपाध्याय वेस्ट सेंट्रल रेलवे की जनरल मैनेजर हैं। शिकायत में बताया गया कि थाना कमला नगर में पदस्थ एएसआई जयवीर सिंह सेंगर ने 18 अगस्त 2025 को प्लॉट बिक्री के विज्ञापन की जानकारी दी थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यावर पर तलैया, अशोका गार्डन, कमला नगर, शाहजहांनाबाद और हबीबगंज थानों में अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज हैं। 5 एफआईआर होने पर पुलिस ने उसे आदतन अपराधी घोषित करते हुए धारा 110 के तहत इस्तेगासा पेश कर बाउंड ओवर किया है। धारा 110 का उल्लंघन होने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।



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