नीमच के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने साढ़े तीन साल पुराने लूट के मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आज गुरुवार को लाभचंद बावरी पिता वरदीचंद बावरी, निवासी सोकड़ी) को 7 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पीड़ित के साथ मारपीट कर लूटे थे पैसे और सामान घटना 5 जनवरी 2021 को नीमच-सिंगोली रोड पर ग्राम नेवड़ के पास हुई थी। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी ने बताया कि पीड़ित श्यामलाल अपने साथियों के साथ एक पिकअप में गेहूं, चना और इसबगोल लेकर जा रहे थे। बाइक सवार आरोपियों ने उन्हें झूठा आरोप लगाते हुए रोका कि उन्होंने उनकी भैंस को टक्कर मारी है। इसके बाद आरोपियों ने चाकू और लात-घूंसों से मारपीट की और उनका मोबाइल, नकदी और अनाज से भरी पूरी गाड़ी लूट ली थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूटी गई राशि और सामान बरामद किया। लाभचंद बावरी को धारा 394/34 और 397 के तहत दोषी पाया गया। इस मामले में शामिल अन्य आरोपी नरेंद्र बावरी और दिनेश बावरी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि धरम सिंह अब भी फरार है। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर 7 साल की सजा अभियोजन पक्ष ने सशक्त गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरोपियों ने न केवल लूट की, बल्कि पीड़ितों पर जानलेवा हमला भी किया था। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए लाभचंद बावरी को कठोर दंड से दंडित किया।
Source link