बैतूल बाजार पुलिस ने 1.93 करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मिलन राठौर को कोथलकुंड से पकड़ा गया है, जिस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। यह मामला पिछले साल फरवरी 2025 में दर्ज किया गया था। फरियादी कुलदीप राठौर ने शिकायत की थी कि मिलन राठौर, पंकज उर्फ ज्ञानप्रकाश साहू और देवकृष्ण साहू ने “रोबोट्रेड” एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन निवेश के नाम पर उनसे 1.93 करोड़ रुपये की ठगी की। शिकायत के आधार पर, थाना बैतूल बाजार में अपराध क्रमांक 59/25 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 467, 471 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(D) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपी मिलन राठौर घटना के बाद से फरार चल रहा था। उसकी अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हो चुकी थी, फिर भी वह लगातार छिपा हुआ था। पुलिस टीम ने तकनीकी और गोपनीय जानकारी का उपयोग करते हुए 9 फरवरी 2026 को उसे कोथलकुंड से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि समाप्त होने पर, उसे जिला जेल बैतूल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अंजना धुर्वे, उपनिरीक्षक उत्तम मस्तकार, रश्मि ठाकुर, संतोष सिंह नागवे, सउनि संजय कलम, प्रधान आरक्षक अशोक झरबड़े, अजय बरबड़े, कमल चौरे, कमल पंवार, भूपेन्द्र पटेल और चालक सुखराम पंवार की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि जिले में साइबर ठगी और ऑनलाइन निवेश से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात ऑनलाइन निवेश या अधिक लाभ के लालच में न आएं और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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