उज्जैन के देवास रोड स्थित बालाजी हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर देने का मामला सामने आया है। इस पर नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025 की नई टूलकिट के तहत होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अस्पतालों को अपने यहां से निकलने वाले कचरे का सही तरीके से निष्पादन करना अनिवार्य है। साथ ही अस्पतालों को बायोमेडिकल वेस्ट को अलग से सुरक्षित रखना होता है। इसी क्रम में गुरुवार को देवास रोड स्थित बालाजी हॉस्पिटल का निरीक्षण नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट को अलग रखने के बजाय सामान्य कचरे में मिलाकर दिया जा रहा था। इसके बाद नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की।
Source link