शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष को 100 दिन बाद मिली जमानत: डॉक्टर के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में हाई कोर्ट से राहत – Sidhi News

शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष को 100 दिन बाद मिली जमानत:  डॉक्टर के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में हाई कोर्ट से राहत – Sidhi News




मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे को जमानत दे दी है। लगभग 100 दिन जेल में रहने के बाद मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे उन्हें रिहा किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और जमानत देना आरोपी का अधिकार है। घटना 4 नवंबर 2025 को सीधी जिले में हुई थी। विवेक पांडे ने स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही का विरोध करते हुए सिविल सर्जन डॉ. एसबी खरे के चेहरे पर कार्यालयीन समय में कालिख पोत दी थी। स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर किया था विरोध पत्रकारों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पांडे ने आरोप लगाया था कि डॉ. खरे सरकारी अस्पतालों में सुचारू सेवा देने में विफल रहे हैं और निजी नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन चिकित्सा सेवाओं और सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली के खिलाफ था। घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने प्रदेश उपाध्यक्ष और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, पांडे ने डॉ. खरे के चेहरे पर कालिख पोतते हुए कहा था कि यह जनता की स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी के खिलाफ उनका विरोध है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। सुरक्षा चिंताओं के चलते जमानत याचिका खारिज डॉ. खरे ने अदालत में अपनी सुरक्षा और व्यक्तिगत खतरे को लेकर चिंताएं जताई थीं। उन्होंने कई बार दावा किया कि उन्हें जान का खतरा है और इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इन दावों के चलते, स्थानीय अदालतों ने पहले पांडे की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि, मंगलवार को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जमानत देना न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा से जुड़े मसलों की समीक्षा आवश्यक है, लेकिन यह जमानत देने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती।



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