सागर जिले के गढ़ाकोटा में ऐतिहासिक रहस लोक उत्सव का आयोजन गुरुवार 26 फरवरी से किया जा रहा है। यह मेला 28 फरवरी तक चलेगा। तीन दिवसीय प्रसिद्ध रहस मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गढ़ाकोटा आ रहे हैं। मेले को लेकर प्रशासन और स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंचेगे मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से दोपहर 3.30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। शाम 4.05 बजे वे सागर जिले की रहली विधानसभा के गढ़ाकोटा हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां वे रहस मेले के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद शाम करीब 5.10 बजे गढ़ाकोटा से वापस डुमना एयरपोर्ट जबलपुर के लिए रवाना होंगे। सिंगल क्लिक से पेंशन राशि का होगा हस्तांतरण मुख्यमंत्री रहस मेले के शुभारंभ के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरण भी करेंगे। राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विधवा (कल्याणी) और दिव्यांगजनों को लाभ दिया जाएगा। कुल 196.72 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में डाली जाएगी। इसमें सागर जिले के 2,00,688 पेंशन लाभार्थियों को 12.03 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसे लेकर लाभार्थियों में उत्साह का माहौल है। विधायक गोपाल भार्गव ने की अपील रहस मेले के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने किसानों और आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। गढ़ाकोटा में ड्रोन और उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध मुख्यमंत्री के 26 फरवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कलेक्टर संदीप जीआर ने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गढ़ाकोटा और कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की उड़ान पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। 25 फरवरी रात से 26 फरवरी रात तक लागू रहेगा आदेश उक्त प्रस्ताव के आधार पर 25 फरवरी की रात 8 बजे से 26 फरवरी की रात 10 बजे तक गढ़ाकोटा और कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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